राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बढ़ा विवाद, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR के लिए कोर्ट जाएंगे वकील
Ram Mandir Donation Theft Case
Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में कई नए तथ्य भी सामने आए हैं। इन लेकर ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका परखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने नए तथ्यों को लेकर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से दो बार पूछताछ की और अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी जुटाई है। इसी कड़ी में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डा.अनिल मिश्रा व अन्य पदाधिकारियों के बयानों का परीक्षण उनके उत्तरदायित्वों व लापरवाही के आधार पर किया जा रहा है। उधर, चंपत राय पर केस न दर्ज होने से वकीलों की नाराजगी बढ़ गई है। वकील अब केस के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। एसआईटी की जांच की जद में चढ़ावे की रकम में आरोपित गणनाकर्मियों से कमीशनखोरी का पहलू भी है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को आरोपितों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ की जानकारी भी जुटाने जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ गणनाकर्मियों की सिफारिश ट्रस्ट पदाधिकारियों ने किस आधार पर की थी और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बयान दर्ज किए जाने के दौरान इसे भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया ताकि पूरे प्रकरण में सबकी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट की जा सके।
एसआईटी ने चंपत राय के अलावा ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा, मंदिर के पूर्व सहायक प्रशासक गोपाल राव व अन्य से पूछताछ की थी। एसआईटी अब तक सामने आए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट में ट्रस्ट पदाधिकारियों व कर्मियों के अलावा स्टेट बैंक के अधिकारियों-कर्मियों, सुरक्षा तथा गणना कर्मियों की भूमिका तय करेगी। प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए थे, उन्हें देखते हुए अनिल मिश्रा तथा कुछ अन्य प्रमुख लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी को दूसरे चरण की जांच पूरी करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें अब दो दिन शेष हैं।
वकील चंपत राय समेत तीन पर मुकदमे के लिए जाएंगे कोर्ट
राममंदिर चढ़ावा प्रकरण में बार एसोसिएशन की ओर से दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने सोमवार को अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा की अगुवाई में कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही ऐलान किया कि चढ़ावा मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्यों अनिल मिश्र, गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख करेंगे। बार एसोसिएशन का दावा है कि उन्होंने दो जुलाई को राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की।
बार में प्रदर्शन, कचहरी परिसर में निकाला जुलूस
प्रदर्शन से पहले बार सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक में अधिवक्ताओं ने विचार रखे। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर में जुलूस निकाला। बार एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। एसएसपी ने आश्वस्त किया कि बार एसोसिएशन के प्रार्थना-पत्र को विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बताया कि एसएसपी से मुलाकात के दौरान उन्हें तहरीर सौंपी गई है। एसएसपी ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोशिश करने का आश्वासन दिया है। दर्ज न होने की स्थिति में अधिवक्ताओं के प्रार्थनापत्र को विवेचना का पार्ट बनाने के लिए कहा है।
उन्होंने बताया कि इससे अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हैं। एक-दो दिन इंतजार के बाद आन्दोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट न दर्ज होने के कारण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। इससे पहले बार सभागार में बैठक में महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, सूर्य नारायण सिंह, संजीव दुबे, बव्वन प्रसाद चौबे, सुशील चौबे, पारसनाथ पाण्डेय , कृपाल चंद्र खरे, विजय शंकर पाण्डेय, प्रदीप चौबे, राजेंद्र पाण्डेय, राजेन्द्र तिवारी, लकी पाण्डेय, अशोक पाण्डेय रहे।
पुलिस को दिया था दो हफ्ते का समय
फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य आफताब खान ने कहा कि हमने चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को दो सप्ताह का समय दिया था। सोमवार को बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने गया था। वहां अफसरों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। शिकायत उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। आफताब उन 21 वकीलों की समिति के सदस्य भी हैं, जिसका गठन राय, मिश्रा और राव के खिलाफ मामले की पैरवी के लिए किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। अब हम अदालत का रुख करेंगे और राय, मिश्रा और राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया था कि इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता कृष्ण मोहन का नाम भी वकीलों की शिकायत में आरोपी के रूप में शामिल किया गया है।
कमेंट करने वाले के खिलाफ तहरीर
सोशल मीडिया पर बार एसोसिएशन के खिलाफ विवादित कमेंट करने के आरोपी अभिषेक मिश्रा के खिलाफ अधिवक्ताओं ने कोतवाली नगर में तहरीर दी। थाना प्रभारी कोतवाली नगर मनोज शर्मा ने बताया कि अधिवक्तओं की तहरीर मिली है। मामलें में जांच चल रही है। अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।